चित्तौड़गढ़ / कोटा। उप-नारकोटिक्स आयुक्त, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन), कोटा स्थित कार्यालय द्वारा जानकारी दी गई है कि फसल वर्ष 2025-26 के लिए राजस्थान के सात जिलों में अफीम की खेती हेतु कुल 49,140 लाइसेंस जारी किए गए हैं।
जारी लाइसेंसों में 34,776 लाइसेंस अफीम गोंद उत्पादन के लिए तथा 14,364 लाइसेंस बिना चीरे की अफीम पोस्त डोडा उत्पादन के लिए स्वीकृत किए गए हैं। अफीम गोंद उत्पादन के प्रत्येक लाइसेंस के लिए 10 एअर्स (0.10 हेक्टेयर / 1000 वर्गमीटर) तथा बिना चीरे की अफीम पोस्त डोडा उत्पादन के लिए 5 एअर्स (0.05 हेक्टेयर / 500 वर्गमीटर) क्षेत्र निर्धारित किया गया है।
उक्त लाइसेंस बारां, कोटा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ एवं उदयपुर जिलों के कृषकों को जारी किए गए हैं। अफीम फसल के निरीक्षण एवं खेतों की पैमाइश हेतु 47 निरीक्षण टीमें गठित की गई हैं। केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के कर्मचारी प्रत्येक खेत पर जाकर नियमानुसार निरीक्षण एवं माप कार्य कर रहे हैं।
उप-नारकोटिक्स आयुक्त, कोटा ने सभी विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि यह कार्य पूर्ण पारदर्शिता, ईमानदारी एवं विश्वसनीयता के साथ संपादित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर उसके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
किसी भी प्रकार की शिकायत या सूचना के लिए विभागीय ई-मेल dnc-kota@cbn.nic.in तथा कंट्रोल रूम फोन नंबर 0744-2438328 आमजन के लिए 24 घंटे उपलब्ध है।












