यूरिया के अवैध भंडारण पर संयुक्त कार्यवाही, 1980 कट्टे जप्त

यूरिया के अवैध भंडारण पर संयुक्त कार्यवाही, 1980 कट्टे

2 दिन पहले की गई कार्रवाई अब की उजागर 

खुलासा करने में आखिर क्यों लगे 2 दिन यह बड़ा सवाल 

एक सवाल ये भी तो क्या कुछ लोग पहुंचे सौदा बाजी करने भी

चित्तौड़गढ़,। जिला कलक्टर एवं सदर थाना, चित्तौड़गढ़ को प्राप्त सूचना के आधार पर ग्राम ओछड़ी में स्थित एक गोदाम में यूरिया के अवैध संग्रहण की जांच हेतु 18 फरवरी को संयुक्त कार्रवाई की गई।

संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ के निर्देशानुसार गठित उर्वरक निरीक्षकों की टीम एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा गोदाम की जांच की गई। गोदाम का स्वामित्व सत्यनारायण जागेटिया के पास था, जिसे हरीश मीणा, निवासी जलिया, तहसील निम्बाहेड़ा को किराए पर दिया गया था।

इस दौरान मौके पर हरीश मीणा से यूरिया संग्रहण के संबंध में अनुज्ञापत्र, क्रय बिल एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया, परंतु उसके द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए तथा संतोषजनक जवाब भी नहीं दिया गया। इस पर उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के उल्लंघन के तहत कृषि विभाग की संयुक्त टीम द्वारा 1980 कट्टे यूरिया की जब्ती की कार्रवाई की गई। गोदाम में जब्त यूरिया के नमूने लेकर उन्हें राजकीय अधिसूचित उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया तथा उक्त मामले में सदर थाना, चित्तौड़गढ़ में प्राथमिकी दर्ज कराई गई।

इस संयुक्त कार्रवाई में संयुक्त निदेशक कृषि दिनेश कुमार जागा, कृषि अधिकारी अंशु चौधरी, ज्योति प्रकाश सिरोया (पीपी), गोपाल लाल धाकड़ (सामान्य), डॉ. शिवांगी जोशी (फसल), कृषि पर्यवेक्षक महेंद्र कुमार यादव एवं सदर थाना पुलिस उप निरीक्षक हिम्मत सिंह आदि अधिकारी उपस्थित रहे।

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